झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे समेत कांग्रेसियो पर FIR हुई दर्ज
विशेष संवाददाता भोपाल /झाबुआ
पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद और वर्तमान झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया समेत उनके बेटे और कांग्रेसी नेताओं पर आज झाबुआ कोतवाली में अपराध क्रमांक 297 में धारा 144 के उल्लंघन में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
यह एफआईआर एसडीएम डॉ अभय खराड़ी की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की है। कांतिलाल भूरिया समेत उनके बेटे युवक कांग्रेस अध्यक्ष जिला अध्यक्ष डा विक्रांत भूरिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्मल मेहता, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष भट्ट समेत आधा दर्जन से अधिक कांग्रेसी नेताओं के नामजद एफआईआर दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि करीब 1:00 बजे के आसपास झाबुआ कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बगीचे में करीब आधे घंटे तक कांतिलाल भूरिया और आरोपी बनाए गए कांग्रेसी नेता चटाई पर बैठे थे करीब आधे घंटे तक यह सभी बैठे रहे और सांकेतिक धरना दिया था। यह धरना गुजरात महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में फंसे आदिवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर वापसी को लेकर किया गया था, जिसके बाद कलेक्टर प्रबल सिपाहा को इनके द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया था।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद चुकी धारा 144 लागू है बावजूद इसके कलेक्टोरेट ने कैंपस में धरना देने को प्रशासन ने आपत्तिजनक माना और उसके बाद यह दर्ज की है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांतिलाल भूरिया ने कहा वह आदिवासीयो के हितों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, गुजरात और अन्य राज्यों में फंसे हुए आदिवासी मजदूरों को लाने के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। उस पर अगर बीजेपी एफ आई आर दर्ज करवाती है, तो ऐसी कितनी ही एफआईआर हो जाए वह आवाज उठाते रहेंगे।
भूरिया और उनके बेटे समेत कई कांग्रेसियों और f.i.r.